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Matritva Poshan Yojana: गर्भवती महिलाओं को इस योजना में मिलती है 6,000 रुपये की राशि, जानिए क्या हैं नियम
Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana: इंदिरा गांधी मातृत्व योजना में प्रदान की जाने वाली सहायता राशि पांच चरणों में सरकार द्वारा दी जाती है। नियमों के अनुसार, पहली किस्त 1000 रुपये की होती है। यह महिला को गर्भ अवस्था स्क्रीनिंग और पंजीकरण के बाद दी जाती है। योजना के अंतर्गत दूसरे टेस्ट की राशि गर्भ अवस्था की दो जांच के बाद दी जाती है।
Indira gandhi matritva poshan Yojana
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना
नई दिल्ली: राजस्थान सरकार गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों की देख-रेख के लिए एक योजना चला रही है। राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना (Indira gandhi matritva poshan Yojana) चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 103 वीं जयंती पर यह योजना शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी संतान पैदा करने वाली गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। ये 6000 की आर्थिक सहायता 5 चरणों में प्रदान की जाती है। इस योजना में पहले केवल 4 जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को शामिल किया गया था। अब इस योजना को पूरे राज्य में शुरू कर दिया गया है।
सरकार के अनुसार, योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। सरकार गर्भवती महिलाओं को पूरा स्वास्थ्य और पोषण देना चाहती है, जिससे महिला एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। इंदिरा गांधी मातृत्व योजना में प्रदान की जाने वाली सहायता राशि पांच चरणों में सरकार द्वारा दी जाती है। नियमों के अनुसार, पहली किस्त 1000 रुपये की होती है। यह महिला को गर्भ अवस्था स्क्रीनिंग और पंजीकरण के बाद दी जाती है। योजना के अंतर्गत दूसरे टेस्ट की राशि गर्भ अवस्था की दो जांच के बाद दी जाएगी। यह राशि भी 1000 रुपए की होगी। गर्भावस्था के दौरान 1,000 रुपये की तीसरी किस्त संस्थागत प्रसव के समय पर प्रदान की जाएगी। चौथी किस्त की बात करें, तो यह किस्त 2,000 रुपये की होगी। यह बच्चे के जन्म के 105 दिन बाद सभी नियमित टीको के दौरान दी जाएगी। इसके बाद आखिरी किस्त दूसरे बच्चे के जन्म के 3 महीने के भीतर परिवार नियोजन के साधनों को अपनाने पर प्रदान की जाएगी।
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पात्रता के नियम
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का राजस्थान का निवासी होना चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं के पास बैंक खाता होना आवश्यक है। लाभार्थी महिलाओं को दी जाने वाली राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। योजना में दी जाने वाली वित्तीय राशि गर्भवती महिलाओं को दी जाएगी। जिन महिलाओं ने 1 नवंबर 2020 के बाद बच्चे को जन्म दिया है और यदि उनका दूसरा बच्चा है, तो भी वे इसका लाभ ले सकती हैं। आधिकारिक पोर्टल पर जाकर योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
गर्भवती महिलाओं को इस योजना का लाभार्थी बनाया जाता है। योजना में आवेदन के लिए आपके पास गर्भवती महिला का आधार कार्ड, अन्य आईडी संबंधित दस्तावेज जैसे राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, बैंक खाते के पासबुक अकाउंट नंबर की फोटो कॉपी, चार पासपोर्ट साइज फोटो और इन सबके अलावा गर्भवती महिला अपनी पीएचसी या सरकारी अस्पताल के स्वास्थ्य कार्ड को दिखा कर भी लाभ ले सकती है।
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